राज्य विधानमंडल

state government GK Notes in Hindi for SSC, UPSC, RPSC and competitive exams.

Last Updated: 10/11/2025

राज्य विधानमंडल (State Legislature) | Indian Polity Notes in Hindi

राज्य विधानमंडल (State Legislature)

भारतीय संविधान में राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए **विधानमंडल (State Legislature)** की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार, कुछ राज्यों में एक सदन (Unicameral Legislature) होता है, जबकि कुछ राज्यों में दो सदन (Bicameral Legislature) होते हैं। संविधान में राज्य विधानमंडल के प्रावधान अनुच्छेद 168 से 212 तक दिए गए हैं।


राज्य विधानमंडल की संरचना (Structure of State Legislature)

  • एक सदनीय विधानमंडल (Unicameral Legislature): अधिकांश राज्यों में केवल विधानसभा (Legislative Assembly) होती है।
  • द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature): कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं —
    • 1️⃣ विधान परिषद (Legislative Council)
    • 2️⃣ विधानसभा (Legislative Assembly)
  • वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है — उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।

अनुच्छेद (Articles Related to State Legislature)

  • अनुच्छेद 168: राज्य विधानमंडल की संरचना।
  • अनुच्छेद 169: विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति।
  • अनुच्छेद 170–171: विधानसभा और परिषद की संरचना।
  • अनुच्छेद 172: विधानसभा का कार्यकाल।
  • अनुच्छेद 174–176: सत्र, अभिभाषण और कार्यवाही।
  • अनुच्छेद 178–189: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और कार्य संचालन।
  • अनुच्छेद 190–193: सदस्यता से संबंधित प्रावधान।
  • अनुच्छेद 194–212: विशेषाधिकार, प्रक्रियाएँ, विधायी शक्तियाँ आदि।

विधानसभा (Legislative Assembly - Vidhan Sabha)

विधानसभा राज्य की लोकप्रिय और शक्तिशाली विधायी संस्था है। यह सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है।

संरचना (Composition)

  • संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार — प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या **60 से 500** के बीच होगी।
  • छोटे राज्यों में (जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम) यह संख्या 60 से कम हो सकती है।
  • सदस्य सीधे **सार्वजनिक मतदान द्वारा चुने जाते हैं।**

कार्यकाल (Tenure)

  • 5 वर्ष (Article 172)।
  • आपातकाल के दौरान संसद इसे 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है।

विधानसभा की शक्तियाँ

  • राज्य सरकार पर नियंत्रण (अविश्वास प्रस्ताव)।
  • राज्य बजट पारित करना।
  • विधेयक पारित करना (साधारण, वित्तीय, और संवैधानिक)।
  • राज्यपाल को सलाह देना।

विधान परिषद (Legislative Council - Vidhan Parishad)

विधान परिषद राज्य का **ऊपरी सदन (Upper House)** है, जैसे केंद्र में राज्यसभा। यह एक स्थायी निकाय होता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता।

संरचना (Composition)

  • संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार — विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 1/3 हो सकती है।
  • परंतु यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

  • 1/3 सदस्य – स्थानीय निकायों द्वारा।
  • 1/12 सदस्य – स्नातकों द्वारा।
  • 1/12 सदस्य – शिक्षकों द्वारा।
  • 1/3 सदस्य – विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
  • शेष सदस्य – राज्यपाल द्वारा नामित।

कार्यकाल (Tenure)

  • विधान परिषद स्थायी सदन है।
  • इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
  • प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति (Creation or Abolition)

  • संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार — यदि किसी राज्य की विधानसभा विशेष प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सकती है।
  • यह प्रस्ताव विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 मतों से पारित होना चाहिए।

विधानमंडल के प्रमुख पदाधिकारी

  • विधानसभा अध्यक्ष (Speaker): सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
  • उपाध्यक्ष (Deputy Speaker): अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है।
  • विधान परिषद के सभापति (Chairman): सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ

  • राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाना।
  • राज्य बजट पारित करना।
  • राज्यपाल को सलाह देना।
  • मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखना।
  • संविधान संशोधन की सहमति (जहाँ आवश्यक हो)।

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

  • सदन में स्वतंत्र भाषण का अधिकार।
  • कार्यवाही में हस्तक्षेप से संरक्षण।
  • सदन के आचरण के लिए विशेष समिति का गठन।

राज्यपाल की भूमिका विधानमंडल में

  • विधानमंडल का सत्र बुलाना और स्थगित करना।
  • विधानसभा को भंग करना।
  • विधानसभा के पहले सत्र का उद्घाटन और अभिभाषण।
  • अध्यादेश जारी करना (Article 213)।

विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर

आधारविधानसभाविधान परिषद
स्थितिनिचला सदनऊपरी सदन
निर्वाचनसीधे जनता द्वाराअप्रत्यक्ष निर्वाचन
कार्यकाल5 वर्षस्थायी, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त
विघटनराज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता हैभंग नहीं किया जा सकता
शक्तिवित्तीय और राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशालीसीमित शक्तियाँ

निष्कर्ष

राज्य विधानमंडल भारतीय संघीय ढाँचे की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह राज्य सरकार की नीतियों, वित्तीय नियंत्रण और कानून निर्माण की जिम्मेदारी निभाता है। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करते हैं। विधानसभा जनता की आवाज़ है, जबकि विधान परिषद विवेक और संतुलन की आवाज़ है।


40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Questions & Answers)

Q1: राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं?
अनुच्छेद 168 से 212 तक।

Q2: कौन-से राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है?
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।

Q3: विधान परिषद का निर्माण किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 169।

Q4: विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होती है?
विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 1/3।

Q5: विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
6 वर्ष।

Q6: विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल?
5 वर्ष।

Q7: विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है?
संसद, राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर।

Q8: विधान परिषद स्थायी क्यों कहलाती है?
क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता।

Q9: विधान परिषद में 1/3 सदस्य कैसे चुने जाते हैं?
स्थानीय निकायों द्वारा।

Q10: विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल नामित करता है?
6 सदस्य।

Q11: विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है?
40।

Q12: विधानसभा की सदस्य संख्या सीमा क्या है?
60 से 500 के बीच।

Q13: विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है?
अनुच्छेद 172।

Q14: क्या विधानसभा भंग की जा सकती है?
हाँ, राज्यपाल द्वारा।

Q15: क्या विधान परिषद भंग की जा सकती है?
नहीं।

Q16: कौन राज्य विधानसभा का प्रमुख होता है?
अध्यक्ष (Speaker)।

Q17: विधान परिषद का प्रमुख कौन होता है?
सभापति (Chairman)।

Q18: कौन-सा सदन वित्तीय विधेयक प्रस्तुत कर सकता है?
केवल विधानसभा।

Q19: कौन विधान परिषद को समाप्त कर सकता है?
संसद, राज्य के प्रस्ताव पर।

Q20: राज्यपाल विधानमंडल का क्या कार्य करता है?
सत्र बुलाना, अभिभाषण देना, अध्यादेश जारी करना।

Q21: विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव कौन पारित करता है?
राज्य विधानसभा।

Q22: विधान परिषद स्थायी क्यों है?
हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

Q23: क्या विधान परिषद के पास वित्तीय शक्तियाँ हैं?
सीमित।

Q24: कौन राज्य के बजट को स्वीकृति देता है?
विधानसभा।

Q25: विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है?
राज्यपाल।

Q26: विधानसभा के लिए निर्वाचन कौन कराता है?
भारत निर्वाचन आयोग।

Q27: विधान परिषद का गठन कब समाप्त किया जा सकता है?
राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर।

Q28: विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में कितना बढ़ाया जा सकता है?
1 वर्ष तक।

Q29: विधान परिषद में शिक्षकों के कितने सदस्य चुने जाते हैं?
1/12।

Q30: विधान परिषद में स्नातकों के कितने सदस्य होते हैं?
1/12।

Q31: विधानसभा में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं?
साधारण, वित्तीय, संवैधानिक।

Q32: कौन विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है?
अध्यक्ष।

Q33: विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?
सभापति (Chairman)।

Q34: राज्य विधानमंडल का कार्य क्या है?
राज्य में कानून बनाना।

Q35: राज्य विधानमंडल का सर्वोच्च सदन कौन है?
विधानसभा।

Q36: कौन राज्यपाल को सलाह देता है?
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद।

Q37: विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
25 वर्ष।

Q38: विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु?
30 वर्ष।

Q39: क्या विधान परिषद राज्य सरकार को हटा सकती है?
नहीं, केवल विधानसभा कर सकती है।

Q40: राज्य विधानमंडल का वास्तविक प्रमुख कौन है?
विधानसभा।

Related GK Topics

© 2025 Pathshala Notes Hub | Last Updated: 10 November 2025