उपराष्ट्रपति की भूमिका, शक्तियाँ और कार्यकाल (Vice-President of India – Role, Powers & Tenure)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक **उपराष्ट्रपति (Vice-President of India)** के पद, निर्वाचन प्रक्रिया, योग्यता, अधिकार, शक्तियाँ और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वे न केवल राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर हैं, बल्कि राज्यसभा के **स्वाभाविक सभापति (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha)** भी होते हैं।
अनुच्छेद 63 – उपराष्ट्रपति का पद
इस अनुच्छेद के अनुसार, “भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।” इससे उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की स्थापना होती है।
अनुच्छेद 64 – राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से (Ex-Officio) **राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha)** होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं और सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं।
उपराष्ट्रपति की भूमिका राज्यसभा में:
- राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना।
- सदन की कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखना।
- सदस्यों को बोलने की अनुमति देना।
- टाई की स्थिति में निर्णायक मत (Casting Vote) देना।
- अयोग्यता से संबंधित निर्णयों को निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेना।
अनुच्छेद 65 – राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है — मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण, तो उपराष्ट्रपति **कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President)** बन जाते हैं। वे अधिकतम **6 महीने** तक यह पद संभाल सकते हैं।
उदाहरण: - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1962) — पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। - एम. हिदायतुल्लाह (1969) — कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ।
अनुच्छेद 66 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (Election)
उपराष्ट्रपति का चुनाव **अप्रत्यक्ष प्रणाली (Indirect Election)** से होता है, लेकिन राष्ट्रपति से थोड़े अलग तरीके से।
निर्वाचन मंडल (Electoral College):
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
- राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।
मतदान प्रणाली:
- अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) के तहत।
- एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली।
- गुप्त मतदान (Secret Ballot) द्वारा।
चुनाव का संचालन:
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 67 – कार्यकाल (Tenure)
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है।
- वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
- वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार नहीं संभाल लेता।
त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
अनुच्छेद 68 – रिक्ति और चुनाव
यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।
अनुच्छेद 69 – शपथ
उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं — “मैं भारत के संविधान की रक्षा और पालन करूंगा तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा।”
अनुच्छेद 71 – विवादों का निपटारा
उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। उसका निर्णय अंतिम होता है।
उपराष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ
1️⃣ राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्तियाँ
- सदन की कार्यवाही संचालित करना।
- अनुशासन बनाए रखना।
- टाई की स्थिति में निर्णायक मत देना।
- सदस्यों की अयोग्यता के मामलों में निर्णय।
2️⃣ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शक्तियाँ
- राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सभी अधिकार और कर्तव्य निभाते हैं।
- सभी कार्य “भारत के राष्ट्रपति” के नाम पर किए जाते हैं।
- 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है।
3️⃣ अन्य शक्तियाँ
- संसद के दोनों सदनों के बीच समन्वय में योगदान।
- राष्ट्रपति और संसद के बीच औपचारिक संपर्क का माध्यम।
- राष्ट्रीय घटनाओं में संवैधानिक प्रतिनिधित्व।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर
| आधार | राष्ट्रपति | उपराष्ट्रपति |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 52–78 | 63–71 |
| चुनाव | संसद + राज्य विधानसभाएँ | केवल संसद |
| पद की प्रकृति | राज्य का प्रमुख | राज्यसभा का प्रमुख |
| कार्यकाल | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| त्यागपत्र | उपराष्ट्रपति को | राष्ट्रपति को |
| महाभियोग | संविधान उल्लंघन पर | साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है |
| कार्यवाहक भूमिका | नहीं | कार्यवाहक राष्ट्रपति |
| वास्तविक शक्तियाँ | औपचारिक (Nominal Head) | संवैधानिक सहयोगी (Legislative Head) |
निष्कर्ष
उपराष्ट्रपति भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। वे न केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में विधायी कार्यों में योगदान देते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में पूरे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख बन जाते हैं। उनकी भूमिका लोकतंत्र की निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक है।
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (35+ Questions & Answers)
Q1: उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 63।
Q2: उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
संसद के दोनों सदनों के सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत)।
Q3: उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या पद संभालते हैं?
सभापति (Chairman of Rajya Sabha)।
Q4: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
5 वर्ष।
Q5: उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं?
हाँ।
Q6: उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है?
राष्ट्रपति।
Q7: उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं?
राष्ट्रपति को।
Q8: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बनते हैं?
कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President)।
Q9: कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक पद पर रह सकते हैं?
6 महीने।
Q10: उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है?
राज्यसभा, साधारण बहुमत से।
Q11: उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन-सा आयोग कराता है?
भारत निर्वाचन आयोग।
Q12: उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद कौन सुलझाता है?
सुप्रीम कोर्ट।
Q13: उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है?
राज्यसभा की अध्यक्षता और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक पद।
Q14: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 67।
Q15: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस प्रकार के सदस्य होते हैं?
Ex-Officio Chairman।
Q16: उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है?
अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत।
Q17: क्या उपराष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं?
नहीं, यह शक्ति राष्ट्रपति की है।
Q18: कौन-सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में चुनाव की बात करता है?
अनुच्छेद 68।
Q19: उपराष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है?
संसद।
Q20: राष्ट्रपति के महाभियोग के समय उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है?
राज्यसभा की अध्यक्षता करना।
Q21: उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का संचालन कौन करता है?
भारत निर्वाचन आयोग।
Q22: अब तक कितने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं?
तीन (डॉ. राधाकृष्णन, एम. हिदायतुल्लाह, बी.डी. जट्टी)।
Q23: उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?
राज्यसभा में साधारण बहुमत।
Q24: उपराष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति कहाँ निहित है?
राज्यसभा के संचालन में।
Q25: उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति से कैसे भिन्न है?
वे विधायी प्रमुख हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख।
Q26: कौन-सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के विवादों से संबंधित है?
अनुच्छेद 71।
Q27: भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
Q28: वर्तमान (2025) में उपराष्ट्रपति कौन हैं?
जगदीप धनखड़।
Q29: क्या उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं?
नहीं, लेकिन वे राज्यसभा के सभापति होते हैं।
Q30: उपराष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार हुआ है?
हर 5 वर्ष में (अब तक 14 बार)।
Q31: क्या उपराष्ट्रपति किसी लाभकारी पद पर रह सकते हैं?
नहीं।
Q32: कौन-सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है?
अनुच्छेद 69।
Q33: उपराष्ट्रपति के लिए आयु सीमा क्या है?
35 वर्ष।
Q34: क्या उपराष्ट्रपति न्यायिक शक्ति रखते हैं?
नहीं।
Q35: उपराष्ट्रपति का संवैधानिक महत्व क्या है?
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संविधान की निरंतरता बनाए रखना।