राष्ट्रपति का निर्वाचन, अधिकार, और कार्यकाल

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Last Updated: 9/11/2025

राष्ट्रपति का निर्वाचन, अधिकार और कार्यकाल | President of India Notes in Hindi

राष्ट्रपति का निर्वाचन, अधिकार एवं कार्यकाल (President of India – Election, Powers & Tenure)

भारतीय राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head of the State) हैं। वे भारत के प्रतीकात्मक राष्ट्राध्यक्ष (Nominal Executive Head) होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति के पद, अधिकार, और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।


अनुच्छेद 52 – राष्ट्रपति का पद

भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा।


अनुच्छेद 54 – राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President)

राष्ट्रपति का चुनाव **प्रत्यक्ष मतदान से नहीं** बल्कि एक **चुनाव मंडल (Electoral College)** द्वारा होता है। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार होता है।

निर्वाचन मंडल (Electoral College):

राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं:

  • संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
  • राज्यों की विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) के निर्वाचित सदस्य।
  • केंद्र शासित प्रदेशों – दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वाँ संशोधन, 1992 से)।

मतदान पद्धति (Voting System):

  • अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) प्रणाली द्वारा।
  • एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote – STV) प्रणाली।
  • मतदान **गुप्त मतपत्र (Secret Ballot)** से होता है।

वोट का मूल्य निर्धारण:

प्रत्येक MLA और MP के वोट का मूल्य अलग-अलग होता है –

MLA के वोट का मूल्य = राज्य की जनसंख्या ÷ (कुल निर्वाचित विधायकों × 1000)

MP के वोट का मूल्य = सभी विधायकों के कुल वोटों का योग ÷ कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या

निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन:

राष्ट्रपति चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा किया जाता है।


राष्ट्रपति पद की योग्यता (Article 58)

  • भारतीय नागरिक होना आवश्यक।
  • 35 वर्ष या उससे अधिक आयु।
  • लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता।
  • सरकार के किसी लाभकारी पद (Office of Profit) पर नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति पद की शपथ (Oath) – अनुच्छेद 60

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, वे भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ का प्रारूप इस प्रकार है — “मैं भारत के संविधान की रक्षा, उसका पालन और संरक्षण करूंगा।”


राष्ट्रपति का कार्यकाल (Term of Office) – अनुच्छेद 56

  • राष्ट्रपति का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है।
  • वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं — अर्थात् कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है।
  • वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार नहीं ग्रहण करता।

त्यागपत्र: राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं।


राष्ट्रपति पद का रिक्त होना (Vacancy of Office)

  • मृत्यु
  • त्यागपत्र
  • महाभियोग (Impeachment)
  • पद के कार्यों को निभाने में अयोग्यता

रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति **कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President)** बन जाते हैं। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, तो मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।


राष्ट्रपति का महाभियोग (Impeachment) – अनुच्छेद 61

यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध **महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Procedure)** लागू की जा सकती है। यह एकमात्र मामला है जिसमें **संसद के दोनों सदन मिलकर** निर्णय लेते हैं।

  • प्रस्ताव किसी एक सदन में लाया जाता है।
  • 1/4 सदस्य लिखित सूचना देते हैं।
  • 2/3 बहुमत से पारित होने पर दूसरा सदन जाँच करता है।
  • दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)

राष्ट्रपति भारतीय शासन प्रणाली में एक **संवैधानिक प्रमुख** हैं। उनकी शक्तियाँ संविधान के अनुसार पाँच मुख्य वर्गों में बाँटी गई हैं —

1️⃣ कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

  • प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
  • राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति।
  • संविधान के अनुसार सभी कार्य “President in the name of India” के तहत किए जाते हैं।

2️⃣ विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

  • संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, और विघटन करना।
  • लोकसभा चुनाव की घोषणा।
  • लोकसभा को भंग करने की शक्ति।
  • वित्तीय विधेयक की अनुशंसा (Money Bill)।
  • Parliament का उद्घाटन और संबोधन।

3️⃣ न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

  • क्षमा, दया, स्थगन, माफी या दंड परिवर्तन की शक्ति (Article 72)।
  • राज्यपालों के क्षमादान अधिकारों से ऊँचा।

4️⃣ आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)

  • राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352)
  • राज्य आपातकाल (Article 356)
  • वित्तीय आपातकाल (Article 360)

5️⃣ कूटनीतिक और सैन्य शक्तियाँ

  • भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियाँ करना।
  • राजनयिकों की नियुक्ति।
  • सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर।

राष्ट्रपति की सलाहकारी भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति **मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे**। सभी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित हैं। 👉 राष्ट्रपति केवल *संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head)* हैं, वास्तविक प्रमुख नहीं।


निष्कर्ष

राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं। वे संविधान के रक्षक (Guardian of the Constitution) हैं और राज्य के सभी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। उनकी भूमिका भारतीय शासन में स्थिरता, निरंतरता और संवैधानिकता सुनिश्चित करती है।


महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (35+ Questions & Answers)

Q1: भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 52।

Q2: राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (Electoral College)।

Q3: राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है?
अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत (STV) से।

Q4: राष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है?
भारत निर्वाचन आयोग।

Q5: राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
35 वर्ष।

Q6: राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष।

Q7: राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है?
उपराष्ट्रपति को।

Q8: राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)।

Q9: राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कौन कार्यवाहक बनता है?
उपराष्ट्रपति।

Q10: राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 61।

Q11: राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 72।

Q12: राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है?
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।

Q13: राष्ट्रपति संसद को कितनी बार संबोधित करते हैं?
प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में।

Q14: राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं?
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास।

Q15: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं?
संसद बुलाना, सत्र स्थगित करना, और लोकसभा भंग करना।

Q16: राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं?
क्षमादान, दंड परिवर्तन और दया याचिका स्वीकार करना।

Q17: राष्ट्रपति के सैन्य अधिकार क्या हैं?
भारत की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर।

Q18: कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दया याचिका की शक्ति देता है?
अनुच्छेद 72।

Q19: राष्ट्रपति की कूटनीतिक भूमिका क्या है?
अंतरराष्ट्रीय संधियाँ करना और विदेशी प्रतिनिधियों की नियुक्ति।

Q20: राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है?
महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment)।

Q21: क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं?
हाँ, कार्यकाल की कोई सीमा नहीं।

Q22: राष्ट्रपति की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है?
संविधान की रक्षा और पालन सुनिश्चित करना।

Q23: राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा सकते हैं?
राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय संकट में।

Q24: राष्ट्रपति की आय कौन निर्धारित करता है?
संसद।

Q25: राष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट।

Q26: राष्ट्रपति किस पद के लिए नियुक्तियाँ करते हैं?
राज्यपाल, CAG, AGI, आयोग प्रमुख आदि।

Q27: राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की होती है?
नाममात्र की (Nominal Executive Head)।

Q28: संविधान का रक्षक कौन कहलाता है?
भारत के राष्ट्रपति।

Q29: राष्ट्रपति किस प्रकार का शासन चलाते हैं?
संसदीय शासन प्रणाली।

Q30: राष्ट्रपति की दया याचिका का उदाहरण?
कसाब केस (2012) और अफजल गुरु केस (2013)।

Q31: आपातकालीन शक्तियाँ किन अनुच्छेदों में दी गई हैं?
352, 356 और 360।

Q32: राष्ट्रपति संसद का कौन-सा अंग है?
संसद का अभिन्न अंग (Part of Parliament)।

Q33: राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है?
हर 5 वर्ष में।

Q34: राष्ट्रपति की औपचारिक उपाधि क्या है?
भारत के राष्ट्रपति (President of India)।

Q35: राष्ट्रपति का चुनाव कौन-सा आयोग कराता है?
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)।

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